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How to save tax legally in India

परिचय

आप जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भारत में नहीं बल्कि हर देश में जहाँ पर भी लोग टैक्स भरते हैं हर कोई tax को सेव करना चाहता है क्योंकि जो पैसा आप टैक्स भर रहे हैं अगर आप उसको कानूनी तरीके से सेव कर पाए तो आप उसको फिर से निवेश कर सकते हैं

.या फिर अपने और अपने परिवार को अच्छा जीवनशैली जीने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम 1961 के तहत कई ऐसे विकल्प बताएंगे जिनके हिसाब से आप कानूनी तौर पर टैक्स बचा सकते हैं जिससे आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

सेक्शन 80C के तहत Tax बचत

सेक्शन 80C के हिसाब से आप 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास यह विकल्प है.

  • PPF-Public provident fund लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न देता है.
  • ELSS-Equity Liquid saving scheme म्यूचुअल फंड के जरिए टैक्स सेविंग का फायदा ले सकते हैं.
  • लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम-अगर आपके पास जीवन बीमा है तो आप उस पर भी टैक्स का लाभ ले सकते हैं.
  • सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर आपको बेटी है तो उसके भविष्य के लिए आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पर Tax की छूट

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अगर आप 25000 से लेकर 50000 तक का स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो 60 साल के माता-पिता के लिए आप Tax छूट ले सकते हैं.स्वास्थ्य बीमा लेते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक टर्म होती है जिसे टाइम पीरियड कहा जाता है, मतलब कि जब आपने इंश्योरेंस लिया है, उसके कितने समय के बाद आप उसका लाभ ले सकते हैं। यह आमतौर पर 3 महीने का होता है, तो इसको एक बार जरूर चेक करें।

होम लोन पर Tax की छूट सेक्शन 24 के तहत

  • अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 2 लाख के टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत भी छूट ले सकते हैं.होम लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट का भी फर्क पड़ता है और टाइम पीरियड का भी। उसके हिसाब से आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से सलाह लेकर टैक्स फाइल कर सकते हैं।
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  • कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का भी फायदा मिल सकता है लेकिन इसके लिए आप बैंक में या किसी जानकार से बात करें जो आपको सही से गाइड कर सके/आप इसके लिए बिलकुल सही जानकारी या टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आप PAISABAZAAR जैसे वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं।

NPS नेशनल पेंशन स्कीम

  • NPS में 50000 तक का करंट निवेश करके आप Tax बचा सकते हैं।
  • NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं: टियर वन और टियर टू। टियर 1 खाते को वह खाता कहा जाता है जो तब खोला जाता है जब आप शुरू करते हैं, और टियर 2 खाते का इस्तेमाल आप तभी करते हैं जब आपको सेट राशि के बिना कुछ अतिरिक्त निवेश करना होता है।

दान पर छूट सेक्शन 80G के तहत

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  • कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिनको दान देने पर आपको Tax पर छूट मिलती है और बहुत सारे बड़े व्यवसायी ऐसा करते हैं।इसमें धार्मिक स्थान और किसी धार्मिक संस्था को दान देना भी शामिल है.

रेंटल इनकम पर छूट-HRA

  • अगर आप सैलरी पर काम कर रहे हैं और आप किराए पर रहते हैं तो आप एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) के तहत टैक्स पर छूट ले सकते हैं।

निष्कर्ष

Tax बचाने के लिए जितनी भी आर्थिक निवेश की चीजें हैं वो सारी हमने आपको बता दी हैं जो कि कर योजना के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो अब देर न करें इन सभी में या जो आपको सही लगे उसमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। जीवन में वित्तीय योजना बहुत ज़रूरी है।

जब भी नया साल शुरू होता है अपना टैक्स बचाने का प्लान तभी से शुरू करें। जब भी ये न सोचें कि साल के अंत में करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी जानकार चार्टर्ड एकाउंटेंट से सलाह लें और अपने लिए सही निवेश के साथ-साथ टैक्स फ्री का विकल्प चुनें।

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